अनुदान हेतु अब आवेदन ऑनलाईन: संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन


  • सांस्कृतिक, कला, साहित्यिक संस्थाओं को अनुदान हेतु ऑनलाईन पोर्टल शुरू
  • वर्ष में दो चरण में होंगे आवेदन अप्रैल से अगस्त एवं सितम्बर से दिसम्बर
  • राज्य के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत संस्थाएं ही आवेदन कर सकेंगे
  • आवेदन के बाद हार्ड कापी संचालनालय को भेजना होगा


रायपुर.ए। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक, कला, साहित्यिक की अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। संस्कृति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग द्वारा ऐसे अशासकीय संस्थाओं को जो कला विशेष में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन हेतु विशिष्ट स्तर के संगीत समारोह, नाट्य समारोह, कला प्रदर्शनियां, साहित्य समारोह, शिविर अथवा अन्य सांस्कृतिक आयोजनों आदि हेतु आर्थिक सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत दिया जाता रहा है, जिसके ऑनलाईन आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संचालक श्री अनिल कुमार साहू और विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं को आधुनिकीकरण सुविधा एवं जनसुविधा बढ़ाने और शासकीय प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाईन प्रयास करने के तहत विभाग द्वारा अशासकीय संस्थाओं को विविध साहित्यिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए आर्थिक सहायता प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन पोर्टल बनाई गई है। अशासकीय संस्थाओं को संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर के वेबसाईट सीजी कल्चर डॉट इन/अनुदान https://cgculture.in/anudaan  के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व लागिन पेज पर दिए गए नियमों के आधार पर ही प्रविष्टी किया जाना है।

अनुदान पोर्टल में प्रविष्टी के नियम इस प्रकार है

1 सर्वप्रथम पोर्टल में प्रवेश करने के पूर्व वैध ईमेल आई.डी. से रजिस्ट्रेशन किया जाए।
2 ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के प्रविष्टी में स्केनिंग दस्तावेज अपलोडिंग की साईज 500Kb से अधिक न हो।
3 केवल राज्य के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44 ) के अधीन तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत संस्थाएं ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल से प्रविष्टी कर सकेगें।
4 ऑनलाइन आवेदन पोर्टल तथा ई-भुगतान हेतु बैंक की सही एवं पूर्ण जानकारी अनिवार्य हैं, अन्यथा अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5 प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा बाधित रहेगी। वर्ष में दो चरण में अप्रैल से अगस्त एवं सितम्बर से दिसम्बर तक प्राप्त आवेदनों पर ही सहायता अनुदान स्वीकृत किए जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
6 ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टी के उपरांत आवेदन की हार्डकापी के साथ चेक-लिस्ट एवं चाहे गये समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, सिविल लाईन्स, रायपुर-492001 के पते पर भेजा जाना अनिवार्य है।


7 संस्थाओं को सहायता अनुदान नियमों के निर्धारित मापदण्डों और बजट राशि की उपलब्धता के आधार पर विभागीय समिति के परीक्षणोंपरात, विभागाध्यक्ष/स्वीकृतिकर्ता द्वारा अनुमोदन किया जायेगा। जिनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा तथा जिसके लिए अन्यत्र कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
8 विभागीय स्वीकृति उपरान्त जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जायेगा, उनका आवेदन प्रथम अंकेक्षण एक वर्ष एवं जिन्हें अनुदान नहीं दिया जायेगा, उनके आवेदन तीन माह में विनिष्ट कर दिये जायेंगे। इसके लिए किसी भी तरह की मांग अथवा प्रश्न नहीं किया जा सकेगा।
9 जिन संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया जायेगा उन्हें उक्त वित्तीय वर्ष में संचालनालय द्वारा पृथक से कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा सकेगा।

नीचे दिये चित्र को दबाकर विभाग के वेबसाइट में आवेदन करें




​नीचे दिए चित्र को क्लिक कर संस्कृति विभाग के साइट को भी देखें


संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़ शासन 
महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, सिविल लाईन्स, रायपुर-492001