- प्रधानमंत्री फसल बीमा की रकम नहीं दे रही कंपनी
- कंपनी का देना होगा 353 करोड़ रूपए
- रिलायंस और इफ्को ने नहीं 31 मार्च के बाद भी नहीं दी रकम
- 10 मई तक किसानों के खाते में रकम जमा नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई
रायपुर ए। मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में दो बीमा कम्पनियों को विगत खरीफ मौसम के सूखा पीड़ित किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि उनके बैंक खातों में 10 मई के पहले अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में बीमा कंपनी रिलायंस और इफ्को के अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के सभी 27 जिलों में 12 लाख 94 हजार 189 किसानों का फसल बीमा किया गया है।
इनमें से अब तक लगभग 2 लाख 50 हजार किसानों को धान की फसल की नुकसान पर 353 करोड़ रूपए का दावा भुगतान उनके खातों में जमा नहीं हुआ है। बीमा कम्पनियों ने पहले 31 मार्च तक यह राशि बैंकों में जमा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन मुख्य सचिव द्वारा आज ली गई समीक्षा बैठक में यह मालूम हुआ कि इन कम्पनियों ने अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है।
इस पर मुख्य सचिव ने अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि 10 मई तक इन किसानों की बीमा राशि अगर उनके बैंकों में जमा नही की गई तो संबंधित कम्पनियों के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से अपर मुख्य सचिव कृषि सुनील कुमार कुजूर, सचिव वित्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नोडल बैंक के अधिकारी और बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।