छत्तीसगढ़ सहित केरल, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में 23 सिंतबर को होगा मतदान
नई दिल्ली। देश के चार राज्यों में रिक्त हुये विधानसभा के लिये चुनाव आयोग ले उपचुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। स्थानीय त्यौहारों, मतदाता सूचियों और मौसम की स्थिति जैसे विभिन्न कारकों पर विचार विमर्श करने के बाद आयोग ने इन रिक्तयों को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव करवाने का निर्णय लिया है —
- अधिसूचना जारी करने की तारीख - 28.08.2019 (बुधवार)
- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि - 04.09.2019 (बुधवार)
- नामांकन जांच की तिथि - 05.09.2019 (वृहस्पतिवार )
- उम्मीदवार के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि - 07.09.2019 (शनिवार)
- मतदान की तिथि - 23.09.2019 (सोमवार)
- मतगणना की तिथि - 27.09.2019 (शुक्रवार)
- तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए - 29.09.2019 (रविवार)
इन राज्यों के निम्न विधानसभा सीटों में होंगे चुनाव—
- छत्तीसगढ़ - 88 – दांतेवाड़ा (अनुसूचित जनजाति)
- केरल - 93 – पाला
- त्रिपुरा - 14 – बदरघाट(अनुसूचित जाति)
- उत्तर प्रदेश - 228-हमीरपुर
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी (वीवीपैट)- आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध कराई गई हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी कदम उठाये गये हैं।
मतदाताओं की पहचान- पिछले तौर तरीकों के अनुरूप आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान कार्ड (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो और उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों को अनुमति देने के अलग अनुदेश जारी किये जायेंगे।
आदर्श आचार संहिता- आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को पूरा या आशिंक रूप से शामिल किया गया है, जो कि आयोग की अनुदेश संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016/सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) जारी आंशिक संशोधन के अनुरूप है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।